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चाइल्ड पोर्न देखना अपराध? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला, हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती!

  • Writer: Vijay Singh
    Vijay Singh
  • Sep 24, 2024
  • 1 min read

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसके माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘केवल बाल पोर्न देखना’ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के तहत अपराध नहीं है।  अधिनियम, पीटीआई ने बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अप्रैल में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं।


 
 
 

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